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80 प्रतिशत खोखे जमा न करने पर लाइसेंस होगा निरस्त

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औरैया। बंदूक की दुकान से कारतूस खरीदने हैं तो उसके लिए अब लाइसेंस धारक को पूर्व में खरीदे गए कारतूस के 80 प्रतिशत खोखे जमा करने होंगे। ऐसा न करने पर अब लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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असलहों के लिए मनमाने तरीके से कारतूस खरीदने की प्रक्रिया पर पाबंदी लगा दी गई है। आईजी मोहित अग्रवाल के निर्देश के बाद अब लाइसेंस धारकों को कारतूस खरीदने से पहले पूर्व में खरीदे गए कारतूसों के 80 प्रतिशत खोखे जमा करने होंगे।
इसके लिए सभी शस्त्र विक्रेताओं को एक रजिस्टर तैयार करना होगा। जिसमें कारतूस खरीदने वाले व्यक्ति का पूरा ब्यौरा होने के साथ ही लाइसेंसी द्वारा पूर्व में खरीदे गए कारतूस के जमा किए गए खोखों का भी विवरण दर्ज किया जाएगा।
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इसमें कारतूस खरीदने वाला लाइसेंसी अगर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार कारतूस के खोखे जमा नहीं करता है, उसे कारतूस नहीं दिए जाएंगे। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने वाले विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस धारक को नए कारतूस खरीदने के लिए पूर्व में खरीदे गए कारतूस के 80 प्रतिशत खोखे जमा करना होंगे। ऐसा न करने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। - सुरेंद्र नाथ यादव, सीओ सिटी
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