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जमीन गई, मुआवजा मिला नहीं, नोटिस जारी

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11एयूआरपी06- नोटिस मिलने किसान परेशान। - फोटो : AURAIYA
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11एयूआरपी06- नोटिस मिलने किसान परेशान।
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जमीन गई, मुआवजा मिला नहीं, नोटिस जारी
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में किसानों की जमीन का सरकार ने कराया बैनामा, दस्तावेजों में गड़बड़ी पर मिले नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
अछल्दा (औरैया)। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में गई जमीनों का किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वे मुआवजे का इंतजार कर रहे थे और उन्हें दस्तावेजों में गड़बड़ी का नोटिस मिल गया। नोटिस में जमीन के क्रय-विक्रय संबंधित परमीशन न लेने की बात कही गई है। नोटिस मिलने के बाद से किसान परेशान हैं।
अछल्दा थाना क्षेत्र के ग्राम सुभानपुर निवासी किसानों की जमीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मे चली गई। गांव की सिद्ध श्री पत्नी रामदत्त ने महावीर पुत्र महाराम से साढ़े तीन बीघा जमीन खरीदी थी इस जमीन का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लगभग 16 लाख में तहसीलदार प्रेमनारायण प्रजापति ने बैनामा अगस्त 2019 में कराया था। राधेश्याम ने तीन बीघा जमीन का 1999 अपने पिता मेवाराम से बैनामा कराया था। इस जमीन का बैनामा तहसीलदार बंदना कुशवाह ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लगभग सात लाख में कराया। सरोजनी पत्नी शिवबालक ने सवा बीघा जमीन राजवीर पुत्र गयादीन से 2009 में खरीदी थी इसका बैनामा बैनामा तहसीलदार प्रेमनारायण प्रजापति ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लगभग दो लाख में किया। इसी तरह गांव के कई किसान हैं, जिन्होंने अपनी जमीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को दी है। जमीन के बैनामा के नौ महीने बाद भी इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है।
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वहीं, इससे संबंधित एसडीएम बिधूना राशिद अली ने बताया कि किसानों को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया कि जिलाधिकारी की बिना अनुमति के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किसी अन्य जाति में अपनी जमीन क्रय-विक्रय व अपनी जमीन का पट्टा करने का अधिकार नहीं है। ये सभी लोग अनुसचित जाति के ही हैं वहीं इन किसानों को 15 जून को कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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