उच्च न्यायालय से जारी नई गाइड लाइन के तहत 22 मई से जिला जज सहित 13 न्यायालयों में कार्य शुरू होगा।
जनपद न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी निर्देश दिए।
जिला जज के अलावा फैमिली कोर्ट, अपर जिला जज के सात कोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सहित 13 न्यायालयों में 22 मई से सीमित न्यायिक कार्य शुरू हो जाएगा।
जिला जज डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आदेश किया है कि न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
न्यायिक अधिकारियों को कोट व गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय परिसर में शपथ आयुक्त, स्टांप वेंडर व टाइपिस्ट को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। आदेश की विस्तृत जानकारी कोर्ट मैनेजर विपिन कुमार सिन्हा व मंजीत सिंह (आईसीटी) कंप्यूटर या वेबसाइट से ली जा सकती है।
जनपद के न्यायालयों में 23 से तीन दिन तक न्यायिक कार्य बंद रहेगा। 23 को महीने का चौथा शनिवार, 24 को रविवार व 25 को ईद का अवकाश रहेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार तीन दिन के बाद 26 को कोर्ट खुलेंगे।