संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रसार से लेकर रैली सहित अन्य का व्यय जुटेगा। पूर्व में खर्च की सीमा 70 लाख रुपये थी। महंगाई को देखते हुए आयोग की ओर से 25 लाख रुपये खर्च सीमा में वृद्धि की गई है।
निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक नामांकन में ही प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर दिया जाएगा। प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना होगा। बैंक खाते से ही चुनाव प्रचार से संबंधित रकम का भुगतान किया जाएगा। व्यय टीम की ओर से नियमित अंतराल में रजिस्टर की जांच की जाएगी।
रजिस्टर में जानकारी अंकित नहीं करने पर कार्रवाई होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये है। हर खर्च पर आयोग की टीम कड़ी निगरानी करेगी। इसमें चाय की चुस्कियों से लेकर नाश्ता तक चुनाव खर्च में शामिल होगा।
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घर बैठे मतदान कर सकेंगे दिव्यांग मतदाता
85 साल से अधिक के बुजुर्ग मतदाताओं की तरह ही अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। बूथ लेबल अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से पोस्टर बैलेट को लेकर फार्म -12 डी उपलब्ध कराया जाएगा। इस भरकर बीएलओ को देना होगा। तीन विधानसभा क्षेत्रों में 8904 दिव्यांग मतदाता हैं। हालांकि अगर कोई मतदाता बूथ पर मतदान के लिए जाता है तो उस पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन मतदाता पोस्टर बैलेट के लिए आवेदन नहीं करना होगा। अगर उसने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन कर दिया है, तो फिर बूथ पर मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। जिले में 85 साल से ऊपर के 7082 मतदाता हैं।