औरैया। शहर के मोहल्ला गोविंद नगर में शादी के मात्र दो साल के भीतर ससुराल में महिला की फंदे पर लटकने से मौत हो गई थी। लिखाए गए दहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना के मामले का निपटारा मात्र 14 माह में कोर्ट से हो गया।
न्यायालय ने वादी समेत सभी गवाहों के पक्षद्रोही होने पर आरोपी पति, ससुर व सास को दोष मुक्त कर दिया। वहीं दहेज हत्या की रिपोर्ट लिखाने के बाद बयान से मुकर जाने वाले वादी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है।
वादी सुनील कुमार पटसारिया ने सदर कोतवाली औरैया में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी भतीजी प्राची उर्फ अंजलि की शादी 14 नवंबर 2021 को गोविंद नगर निवासी प्रशांत कुमार के साथ हुई थी। 12 अक्तूबर 2023 को प्राची का शव ससुराल में फंदे पर लटका मिला।
मायके वालों की ओर से मृतका के चाचा सुनील कुमार पटसारिया ने पति प्रशांत कुमार, ससुर अरविंद कुमार व सास केसरीबाई पर दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले की सुनवाई अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीकउद्दीन की कोर्ट में त्वरित गति से हुई। इस प्रकरण में तीन अप्रैल 2023 को आरोप तय होकर मुकदमा शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान वादी सुनील, मृतका की मां राधा देवी व पिता अनिल कुमार शर्मा ने बयान बदलते रहे, उन्होंने आरोपियों के पक्ष में बयान दिए। इससे वह पक्षद्रोही घोषित हुए।
तीनों ने दहेज की मांग व हत्या करने की बात से इन्कार कर दिया। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद एडीजे अतीकउद्दीन ने पति, सास व ससुर को दोष मुक्त कर दिया। मुकदमे के वादी सुनील कुमार के पक्षद्रोही होने पर कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दायर किया।