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सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार

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औरैया। कोविड- 19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रदेश में सरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गल्ला मंडी, हॉट, बाजार आदि खोले जाने को लेकर शासन की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी आवश्यक सेवाओं व बैंकों को छोड़कर प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सभी बंद रहेंगे।
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शासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में शेष दिनों में इन सभी को खुलने के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार व रविवार को ही रखी जाएगी। ि
नर्देशों में बताया गया कि प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने जिसमें आईटी व आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी सम्मलित हैं वे चलते रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
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सभी आवश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। फल, सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें पूर्व की भांति खुली रहेंगी। रेलवे व राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा।
जिसमें आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रोडवेज की ओर से बसों की व्यवस्था की जाएगी। हवाई सेवाएं भी जारी रहेंगे। हवाई अड्डो से गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों के आवगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
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