औरैया। बिजली बिल के बकाये में गलत आरसी जारी करने पर अधिशासी अभियंता औरैया के खिलाफ चार उपभोक्ताओं ने फोरम याचिका दायर की है। इसमें उपभोक्ताओं के आरोप सही पाए गए। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर एसडीएम ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड औरैया से 3.72 लाख रुपये वसूलने के लिए चारों बैंक खाते सीज करा दिए।
विद्युत वितरण खंड औरैया के अधिशासी अभियंता की ओर से पूर्व में बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी की गई थी। बकाया धनराशि जमा न होने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है।
इसमें 21 हजार 477 रुपये के बकायेदार रामबाबू शर्मा, एक लाख 24 हजार 687 रुपये के बकाये में शिवकुमार विश्नोई, 23 हजार के बकाये में किशोर कुमार व 16 हजार के बकायेदार पंकज पोरवाल ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
कुल 1,85,164 रुपये की बकायेदारी में चारों उपभोक्ताओं की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बताया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के आरोप सही पाए गए। नोटिस का जवाब न मिलने पर उपभोक्ता फोरम ने कुल 3,72,387 रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड औरैया से वसूलने के लिए उनके बैंक खाते कुर्क करने के एसडीएम को आदेश दिए।
एसडीएम औरैया ने अधिशासी अभियंता को 13 जून को नोटिस जारी कर बकाया धनराशि जमा न करने पर खाते सीज करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद न तो धनराशि जमा की गई न ही एसडीएम के नोटिस का कोई जवाब दिया गया।
इस पर बुधवार को एसडीएम के आदेश पर क्षेत्रीय अमीन अखिलेश दीक्षित ने बैंक ऑफ बड़ौदा जाकर अधिशासी अभियंता औरैया के संचालित चारों खाते सीज करा दिए।
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विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा निर्णय
खाते सीज होने की जानकारी मिली है। वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
प्रशांत गुप्ता, अधिशासी अभियंता