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Auraiya News: सामूहिक विवाह के लिए श्रमिक का पंजीकरण एक साल पुराना होना अनिवार्य

Wed, 03 Dec 2025 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। गरीब परिवारों की कन्याओं के हाथ पीले करने के लिए श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से जारी योजना के तहत श्रमिक का पंजीकरण एक वर्ष पुराना होना अनिवार्य है।
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दिसंबर में प्रस्तावित सामूहिक विवाह योजना के तहत इन दिनों आवेदन व सत्यापन का काम जारी है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन दिसंबर में किया जाना प्रस्तावित है।
योजना के तहत ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन कार्ड एक वर्ष पुराना है, वह योजना में पात्र हैं। पुत्री का विवाह किए जाने के लिए अभिलेखों सहित किसी भी कार्यालय दिवस में श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय व ब्लॉक परिसर औरैया में संपर्क कर सकते हैं। जरूरी कागजों में श्रमिक कार्ड की छायाप्रति, श्रमिक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पुत्री का आधार कार्ड, मार्कशीट, परिवार रजिस्टर की नकल व राशन कार्ड जरूरी है।
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इसके अलावा वर का आधार कार्ड, मार्कशीट, परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड योजना में लाभ प्राप्त न होने का घोषणा पत्र देना होगा। इसके साथ ही पिछले साल 90 दिन कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र और सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने के लिए सहमति पत्र भी देना होगा।
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