औरैया। बकाया बिजली बिल, राजस्व निर्धारण धनराशि और शमन शुल्क जमा करने पर अलग-अलग मामलों के पांच आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) के न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने फैसला सुनाया। अजीतमल थाना क्षेत्र के बिजली चोरी व बकाया के आरोपी कैलाश बाबू द्वारा नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। थाना बेला क्षेत्र के वर्ष 2014 में बिजली चोरी के मामले में अभियुक्त जसवंत सिंह ने शुल्क जमा कर दिया।
वहीं अजीतमल के वर्ष 2017 के मुकदमे में आरोपी सत्यनारायन ने शुल्क जमा किए। अजीतमल के ही वर्ष 2015 के मामले में आरोपी हरिओम को भी रिहा कर दिया गया। औरैया के लाल सिंह को भी कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)