भाग्यनगर विकास खंड की ग्राम पंचायत पीपरपुर की प्रधान पद की दावेदार को वाहन के काफिले के साथ प्रचार करना महंगा पड़ गया। सोमवार को चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट (सीओडी) की निगरानी कर रहे सदर तहसील की टीम ने प्रधान पद दावेदार के खिलाफ फफूंद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला दावेदार पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदारों के चार पहिया वाहन से चुनावी प्रचार करने पर रोक लगाई गई है। तहसीलवार गठित सीओडी निगरानी टीम की कमान संबंधित तहसीलों के एसडीएम को सौंपी गई है।
सोमवार को तहसील क्षेत्र में प्रभावी आदर्श आचार संहिता की निगरानी कर एसडीएम सदर जितेंद्र श्रीवास्तव की टीम ने ग्राम पंचायत पीपरपुर के भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान पद की दावेदार सिया देवी पत्नी राजेश कुमार को चार पहिया वाहनों से काफिले के साथ चुनावी प्रचार करते देखा। इस पर टीम ने दावेदारों की ओर से किए जा रहे चुनावी प्रचार की वीडियो फुटेज कराकर प्रमाण सुरक्षित कर गांव से निकल आए।
गांव पीपरपुर से निकल एसडीएम सदर ने थाना फफूंद पहुंचकर उक्त महिला दावेदार सियादेवी के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एसडीएम सदर श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान दावेदारों के कार्यों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दावेदार आचार संहिता उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई की जाएगी।