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Auraiya News: मिलावटखोरी में 15 प्रतिष्ठानों पर 5.10 लाख जुर्माना

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औरैया। जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। हाल ही में, प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट अवमानक व मिथ्याछाप आने के बाद एडीएम कोर्ट ने कार्रवाई की है। कुल 15 खाद्य कारोबारियों पर 5,10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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यह जुर्माना मिलावटखोरी के विभिन्न मामलों में लगाया गया है। इनमें खोया, पनीर, आइसक्रीम, सरसों का तेल, छेना, बर्फी और दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। कुआं गांव के कमल सिंह पर खोया में मिलावट के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। बिधूना की कौशकी आइसक्रीम पर अवमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कसहा गांव के अखिलेश कुमार पर पनीर व छेना में मिलावट के लिए कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना लगा। शहर के नरायनपुर मोहल्ला स्थित एमके ट्रेडर्स पर सरसों तेल में मिलावट के लिए 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
ब्लॉक गेट स्थित बालाजी स्वीट हाउस पर खोया अधोमानक मिलने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगा। न्यू देहली जूस सेंटर पर भी 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बाबरपुर स्थित दीपक स्वीट हाउस पर बर्फी के अधोमानक पाए जाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा। रमाकांत स्वीट हाउस के मालिक राजीव कुमार और कन्हैया कुमार पर पनीर, खोया व दूध में मिलावट के लिए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, मां पूर्णागिरी मिष्ठान और गणपति दूध डेयरी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार ने चेतावनी दी है कि आगामी त्योहारों पर व्यापारी शुद्ध व ताजे पदार्थ ही बेचें। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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