औरैया। अजीतमल क्षेत्र में छह साल पहले नाबालिग बेटी से हुए छेड़खानी के मामले में नशेड़ी पिता को छह वर्ष की सजा सुनाई गई। यह सजा न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने दी। उस पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की मां ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसकी दो बेटियों की शादी हो चुकी थी। पुत्रियां साथ में गांव में रहती हैं। उसका पति नशेड़ी है। दइो जुलाई 2019 को सुबह तीनर बजे पति अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर लिया। मना करने पर अभद्रता की। इससे पहले भी वो अपनी 14 वर्षीय बेटी को बुरी नीयत से छेड़खानी कर चुका था जिसका समझौता हो गया था। पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले की विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में पक्ष व विपक्षी की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को उन्होंने मामले में दोषी को छह वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा की गई धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। सजा पाए दोषी को जिला कारागार इटावा भेजा गया।