एरवाकटरा। वर्ष 2020 में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी और मारपीट के मामले में गवाही के लिए बार-बार समन जारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होना वादी को भारी पड़ गया। बिधूना के सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए वादी के खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
थाना क्षेत्र के गांव समयान निवासी रमेश ने वर्ष 2020 में एरवाकटरा थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी व मारपीट का मामला दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने वादी रमेश को गवाही के लिए कई बार तलब किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इस पर एनबीडब्ल्यू जारी करने के साथ ही धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा भी कराई गई।
इसके बावजूद 30 दिन बीतने पर भी वह न्यायालय में पेश नहीं हुए। मामले में छह अगस्त को न्यायालय ने एरवाकटरा पुलिस को वादी के खिलाफ बीएनएस की धारा 209 में मामला दर्ज कर 20 अगस्त तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि बुधवार को न्यायालय के आदेश पर रमेश के खिलाफ जानबूझकर झूठा दावा पेश कर न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।