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बलात्कारी को 10 साल कैद

Sat, 06 Aug 2016 11:38 PM IST
Auraiya, Uttar pradesh, India
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rape
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 थाना एरवाकटरा क्षेत्र में दो साल पुराने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) एसटीसी ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 30 अक्टूबर 2014 की सुबह नौ बजे घर से स्कूल गई थी। शाम पांच बजे तक स्कूल से वापस नहीं आने पर वादी ने उसकी तलाश की। पता चला कि विपिन कुमार व टीटू के साथ बाइक पर 11 बजे एरवाकटरा में देखा गया। बाद में पुलिस ने छात्रा को तीन माह बाद बरामद किया। पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया कि विपिन कुमार उसे स्कूल जाते समय रास्ते में मिला था।

उसने कहा कि तुम्हारे जीजा की तबियत खराब है। उसे बहला-फुसलाकर बाइक से ऊसराहार की तरफ ले गए। इसके बाद उसे ट्रेन से लुधियाना ले गया। वहां तीन माह तक उससे बलात्कार किया। यह मामला एडीजे महफूल अली की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुहम्मद इस्लाम व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी विपिन कुमार को 10 साल कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सत्र लिपिक भूपेश कुमार के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को इटावा कारागार भेज दिया गया है।
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वकीलों ने मनाया शोक दिवस
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरवंश नारायण त्रिपाठी के बांदा निवासी चाचा के निधन पर शनिवार को वकीलों ने शोक दिवस मनाया। डीबीए अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह भदौरिया,  महामंत्री संजीव कुमार चतुर्वेदी ने शोक बैठक कर श्रृद्धांजलि दी। सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं के अलावा जिलाजज हसनेन कुरैशी, एडीजे महफूज अली, अंगद प्रसाद, राम अवतार यादव, प्रीती चौधरी, अमित सिंह, महावीर शर्मा, आनंद दुबे, शिवम शर्मा ने शोक व्यक्त किया।
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