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अवैध शराब के दो कारोबारियों को सात साल की कैद

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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त दो लोगों को सात साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया।
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मामला थाना अजीतमल क्षेत्र का है। 23 अगस्त 2010 को वादी एसएचओ रमेश सिंह राठौर पुलिस दल के साथ गश्त पर थे। अनंतराम की ओर एक ढाबे के पास एक वैन खड़ी दिखाई दी। तलाशी में अंग्रेजी शराब के गत्ते लदे हुए दिखाई दिए। जांच के बाद मौके से नीलेश कुमार त्रिपाठी पुत्र अशोक कुमार निवासी सलेमपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज व सुचैना सिंह उर्फ सुजेना सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बिरुहनी थाना अजीतमल को धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272आईपीसी में गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद तीन आरोपियों के विरुद्ध सत्र न्यायालय में यह मामला चला।


अभियोजन की ओर से एडीजीसी अभिषेक मिश्रा व रमेश चंद्र मिश्रा और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त नीलेश कुमार त्रिपाठी व सुचैना सिंह को सात - सात साल कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड दिया। संजय तिवारी को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन के इस तर्क को माना कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने के कारण कई लोगों की जाने जातीं हैं। इसलिए ऐसे दोषियों को कठोरदंड देकर समाज को सही संदेश देना उचित होगा। अर्थदंड की धनराशि राजस्व बकाया की भांति वसूली जाएगी।
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-थाना अजीतमल क्षेत्र का मामला, 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
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