उपासना ने नहीं की थी पति की हत्या
- हत्या के नौ साल पुराने मामले पर कोर्ट का फैसला
- मृतक की पत्नी समेत पांचों आरोपी दोषमुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने नौ वर्ष पूर्व थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम बरौआ निवासी एक व्यक्ति की हत्या के मामले में हत्यारोपी पत्नी समेत सभी पांचों आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार ग्राम बरौआ निवासी रमाकांत पांडेय ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र सुशील कुमार पांडेय (30) 13 जुलाई 2009 को बरौआ से साइकिल द्वारा दवा लेे औरैया आया था। जहां से वह शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। अगले दिन उसका शव दिबियापुर थाने में मिलने की जानकारी हुई। जानकारी पर पता चला कि सुशील को कार में बैठे तीन बदमाश मनोरमा डिग्री कालेज फफूंद-औरैया मार्ग से मारपीट कर ले गए। उसकी हत्या करके ग्राम सौंधेमऊ तथा चिचौली के बीच सड़क के किनारे लाश फेंक दी। थाना फफूंद में यह मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना कर पुलिस ने मानवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पुत्र बुद्ध सिंह ग्राम रसूलपुर, जयपाल सिंह पुत्र सूरज सिंह, अजय पाल सिंह निवासी हसुुलिया, मनमोहन सिंह चौहान हसुलिया और मृतक सुशील की पत्नी उपासना पांडेय निवासी बरौआ के विरुद्ध अपहरण, हत्या व षड़यंत्र की धारा 364, 302, 201, 120 आईपीसी की चार्ज शीट पेश की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लूू सिंह के समक्ष बचाव पक्ष के वकील बलराम सिंह चौहान ने सभी अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए दलीलें दी। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने दंडित करने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजी लल्लू सिंह ने पाचों आरोपी को मानवेंद्र सिंह, जयपाल सिंह, अजय पाल सिंह, मनमोहन सिंह चौहान तथा मृतक की पत्नी उपासना को दोषमुक्त करते हुए बारी कर दिया।