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दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को 10 वर्ष की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया।
अपर सत्र न्यायाधीश राजबहादुर सिंह मौर्य ने गुरुवार को शिष्या के साथ दुष्कर्म करने पर शिक्षक को दस साल की कैद सुनाई है। साथ ही चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।


25 जुलाई 2008 को एक व्यक्ति सहायल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर में अकेली रहती थी। पांच साल पहले उसकी मां का निधन हो चुका था। वह खेती व अन्य कामों से अधिकतर बाहर ही रहता है। अजय पाल उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आता था। अजय पाल ने प्रलोभन देकर उसकी बेटी से संबंध स्थापित किए। उसकी बेटी के तीन माह का गर्भ ठहरा गया तो उसे जानकारी हुई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अजय पाल के विरुद्ध धारा 376, 506 का मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अजय पाल को दोषी माना।
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दोषी को 376 में 10 वर्ष की कारावास व 35 हजार रुपये तथा धारा 506 में तीन साल की की जेल व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।


- सहायल थाना क्षेत्र का मामला, चालीस हजार रुपये अर्थदंड
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