औरैया। बुधवार देररात भाजपा से दिबियापुर चेयरमैन अरविंद पोरवाल के खिलाफ झावर पुर्वा के एक व्यक्ति ने एससी-एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया है। वहीं चेयरमैन ने पूरे मामले को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि वह रिपोर्ट लिखाने वाले को नहीं जानते हैं। साजिशन मामला दर्ज कराया गया है।
अनिल कुमार पुत्र दयाराम निवासी झावर का पुर्वा थाना दिबियापुर ने बताया कि वह 10 अक्तूबर की शाम साढ़े चार बजे मां को घर छोड़ने पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने तीन पहिया बाइक से टक्कर मार दी। इससे मां के पैर में चोट आ गई। इसी दौरान उस व्यक्ति ने चेयरमैन अरविंद पोरवाल को फोन पर घटना की जानकारी दी। इस बीच मां को लेकर पास में ही स्थित केएमसी अस्पताल पहुंचा। थोड़ी देर बाद अरविंद पोरवाल चार अन्य साथियों के साथ कार से केएमसी अस्पताल पहुंचे। मां का हालचाल लेने के बाद कहा कि अपनी मां को सरकारी अस्पताल ले जाइए। यहां इलाज बहुत महंगा है। मना करने पर चेयरमैन ने गाली गलौज करते हुए थाने में बंद कराने की धमकी दी।
पीड़ित ने बताया कि उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को घटना की जानकारी दी। बुधवार देररात दिबियापुर थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्जकर जांच शुरू की गई। इस बाबत चेयरमैन अरविंद पोरवाल ने बताया कि उनके खिलाफ साजिशन मामला दर्ज कराया गया है। जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा। मेरे पास सभी साक्ष्य हैं।
चेयरमैन के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में रिपोर्ट
चेयरमैन बोले, आरोप झूठा, रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को नहीं जानता