अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने बुधवार को थाना बिधूना क्षेत्र के नगला गुदे गांव निवासी राहुल यादव को अपनी मां की हत्या के मामले में दस साल जेल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पिता व बाबा ने इस मामले में गवाही थी।
नगला गुदे गांव निवासी संजय यादव ने थाना बिधूना ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि 30 अप्रैल 2014 को उसके पुत्र राहुल यादव (23) ने अपनी मां मंजू देवी से पांच हजार रुपये की मांग की थी। रुपये न देने पर उसने अपनी मां को घूसें व हथौड़ा से मारा। जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को आरोपी के बाबा व भाई ने देखा। लखनऊ में उपचार करा रहे मृतका के पति संजय यादव ने अपने पुत्र राहुल यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
उल्लेखनीय बात यह रही कि वादी ने अपने पुत्र का मोह न करते हुए कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी। यही नहीं आरोपी के बाबा व भाई ने भी गवाही दी। अभियोजन की ओर से डीजीसी जितेंद्र सिंह तोमर व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने आरोपी राहुल यादव को अपनी मां की हत्या करने के आरोप में दस वर्ष की कठोर सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।