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कोर्ट ने दरोगा को कस्टडी में लेकर अर्थदंड लगाया

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औरैया। न्यायालय में बार-बार सूचना के बावजूद साक्ष्य के लिए उपस्थित न होना एक दरोगा को आज भारी पड़ गया। जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने दरोगा को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया और 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर पुलिस अधीक्षक को उनके सर्विस रिकार्ड में इंट्री करने का आदेश जारी किया।
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जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहे एक मुकदमे में साक्षी ऐरवाकटरा के सब इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह को तलब किया गया। कई बार समन भेजने के बाद वह उपस्थित नहीं हुए। जबकि इस मुकदमे के लिए उच्च न्यायालय ने यह निर्देशित कर रखा है कि मामले का विचारण 31 दिसंबर 2018 तक पूर्ण कर लिया जाए।

कोर्ट ने दरोगा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया व पुलिस अधीक्षक औरैया को इस आशय का पत्र लिखा कि साक्षी को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। आज जब दरोगा न्यायालय में उपस्थित हुए तो जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर कोर्ट की हवालात में निरुद्ध कर दिया।
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बाद में धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त किए गए नोटिस के जवाब प्राप्त होने पर उसे दोषी माना और एसआई मानवेंद्र सिंह थाना ऐरवाकटरा को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई। जनपद न्यायाधीश ने इस आदेश को पुलिस अधीक्षक को इस आशय से प्रेषित किया कि एसआई मानवेंद्र सिंह के सर्विस रिकार्ड में चस्पा की जाए।
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