उरई। ग्राम भुआ निवासी महिला ने गाय का बीमा कराया। बीमा कराने के 15 दिन के बाद गाय मर गई। इस पर बीमा कंपनी ने बीमे की रकम देने से इंकार कर दिया। इस पर पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए पीड़िता को बीमा कंपनी को राशि देने के आदेश दिए।
डकोर क्ष्ेात्र के ग्राम भुआ निवासी विभा दुबे पत्नी आालोक ने कामधेनु योजना के अंतर्गत डेरी संचालन के लिए कुछ गाय व भैंसें खरीदी थी। जिसमें एक जर्सी गाय थी। गाय का न्यू इंडिया इंश्योरेंश कं पनी से 70 हजार रुपये का बीमा था। बीमा कराने के 15 दिन के बाद गाय मर गई।
बीमा कंपनी ने यह कहते हुए बीमा दावा निरस्त किर दिया कि 15 दिन तक बीमा कवर नहीं माना गया है। इस पर विभा दुबे ने उपभोक्ता फ ोरम में 22 अगस्त 2016 को परिवाद दायर कर दिया। गुरुवार को फ ोरम के अध्यक्ष विष्णुकांत व सदस्य रामबाबू निषाद ने परिवाद की सुनवाई करते हुए इंश्योरेंश कंपनी को बीमित गाय की धनराशि 70 हजार रुपया 9 प्रतिशत ब्याज सहित वादी को भुगतान करने का आदेश दिया।
वहीं दूसरे मामले में कोंच क्षेत्रा के ग्राम घुसिया निवासी रामकिशोर चतुर्वेदी की हुंडई कार क्षतिग्रस्त होने पर श्रीराम जनरल इंश्योरेंश कंपनी को 84 हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए।
-जागो ग्राहक जागो
-दूसरे मामले में कार क्षतिग्रस्त होने पर दिलाए 84 हजार रुपये
अमर उजाला ब्यूरो