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एक्सईएन के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने किया वारंट जारी

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एक्सईएन विद्युत के खिलाफ गैर जमानती वारंट
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दिबियापुर (औरैया)। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक्सईएन विद्युत औरैया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिबियापुर थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने यह वारंट मिलने की पुष्टि की है। हालांकि औरैया एक्सईएन राजीव कुमार ने इसकी जानकारी होने से इंकार किया है।

दिबियापुर के दुर्गा नगर निवासी सुरेश चंद्र पाल पुत्र छोटेलाल ने एक वाद जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया था। इसमें सुरेश चंद्र ने आरोप लगाया था कि उनका दिबियापुर स्थित मकान का बिजली बिल नियमित जमा होता है। जून 2014 में कनेक्शन को घरेलू से कामर्शियल में परिवर्तित कर दिया गया। इसकी सूचना विभाग ने उन्हें नहीं दी।
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यह अवश्य है कि एक जुलाई 2014 को मकान के एक भाग में मोबाइल लेनदेन का कार्य शुरू हुआ। इसलिए एक जुलाई 2014 से पहले का बिल घरेलू के रूप में होना चाहिए। 31 मार्च 2014 तक का बिजली बिल वह अदा कर चुके हैं।

इस मामले में न्यायालय ने 25 फरवरी 2015 को आदेश कर दिया कि परिवादी के बिजली कनेक्शन के संबंध में एक जुलाई 2014 के बाद कामर्शियल एवं इससे पहले घरेलू बिल बिना ब्याज के संशोधित कराके जारी करें। लेकिन एक्सईएन द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी मामले में अब अधिशाषी अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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इस संबंध में दिबियापुर थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा का कहना है कि सुरेश चंद्र पुत्र छोटेलाल निवासी दुर्गानगर के एक मामले में अधिशाषी अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने इस संबंध में एक पत्र डीजीपी को भी लिखा है। हालांकि औरैया के एक्सईएन राजीव कुमार ने ऐसी किसी जानकारी से इंकार किया है। उन्होंने बताया कि उनके पास विद्युत वितरण खंड दिबियापुर का अतिरिक्त चार्ज मात्र तीन महीने रहा था। लेकिन ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया।

- उपभोक्ता फोरम ने की कार्रवाई
- दिबियापुर निवासी व्यक्ति ने बिजली बिल से असंतुष्ट होकर किया था वाद दायर

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