अपर सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक ने अजीतमल के कोठी गांव में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। जज महफूज अली ने आरोपी को 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। वारदात 30 अप्रैल 2012 की शाम को हुई। आरोपी छात्रा ने बताया कि वह क क्षा 12 में पढ़ती है। उस दिन वह घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता पड़ोस में बैठे थे। तभी उसके घर में अजब सिंह पुत्र रामशंकर अपने साथियों के साथ घुस आया और बलात्कार किया।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें अभियुक्त अजब सिंह निवासी कोठी को धारा 376 के मामले में 10 साल की कठोर सजा सुनाई और 13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। सत्र लिपिक भूपेश कुमार ने बताया कि वसूले गए अर्थदंड की आधा धनराशि पीड़ित छात्रा को अदा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। सजा पाए अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।