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कोर्ट ने गैंगस्टर के अभियुक्त की अग्रिम रिमांड मंजूर किया

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औरैया। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) महेश चंद्र वर्मा ने थाना फफूंद में दर्ज गैंगस्टर के मामले के आरोपी एक अभियुक्त का 30 दिन का अग्रिम रिमांड विवेचक प्रभारी निरीक्षक की मांग पर स्वीकृत किया। ऐसा अभियुक्त के इस बयान की जांच करने के लिए किया गया कि वह दर्ज मामले के समय पुणे (महाराष्ट्र) में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक कंपनी में ड्यूटी पर था।
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फफूंद थाना पुलिस ने 12 नवंबर 2019 को पांच अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें से एक अभियुक्त सिंटू यादव उर्फ शैलेश कुमार ने कहा कि उसके विरुद्ध धारा लूट और पुलिस मुठभेड़ के थाना फफूंद में जो मामले दर्ज किए गए हैं, वह फर्जी हैं। अभियुक्त ने कोर्ट को बताया कि जिन तिथियों पर मामले दर्ज किए गए हैं। उस दौरान वह माइक्रो सुप्रीम कंपनी पूना में कार्यरत था। न ही किसी अपराध में शामिल था।
कोर्ट ने इस बारे में गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। इससे यह पता चल सकेगा कि थाना प्रभारी ने अभियुक्त को झूठा तो नहीं फंसाया है। शुक्रवार को इस मामले के विवेचक प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने कोर्ट से 30 दिन का अग्रिम रिमांड प्रदान करने की याचना की। ताकि पुणे जाकर वह माइक्रो सुप्रीम कंपनी जाकर अभियुक्त की उपस्थित संबंधी साक्ष्य एकत्रित कर सकें। एडीजे महेश चंद्र वर्मा ने प्रभारी थाना प्रभारी की मांग को स्वीकृत करते हुए दर्ज मुकदमे के समय अन्यत्र उपस्थिति होने संबंधी अभियुक्त के कथन की पुष्टि करने के लिए 30 दिन यानी 6 मार्च 2020 तक का अग्रिम रिमांड स्वीकृत किया है।
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