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पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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औरैया। अधिवक्ता व उनकी बहन के हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अन्य धाराओं में जमानत न मिलने से उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।
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मोहल्ला नारायनपुर में हनुमान मंदिर की जमीन के विवाद में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संतोष पाठक, सपा नेता एमएलसी कमलेश पाठक, रामू पाठक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। इस मामले में सभी के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, धमकी आदि धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जिले की कोर्ट में सभी की जमानत याचिकाओं को निरस्त किया जा चुका था। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक को 302 के मामले में जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है।
विधि के जानकार बताते हैं कि पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक की जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जबकि अन्य खिलाफ अन्य धाराओं में भी मुकदमे चल रहे हैं। जिन पर जमानत नहीं मिली है। उन सभी मामलों पर भी कोर्ट में विचार होगा। हत्या के मामले में मिली जमानत पर पूर्व ब्लाक प्रमुख कोर्ट से बाहर नहीं आ सकेंगे। जब तक कि उन्हें अन्य मामलों में जमानत नहीं मिल जाती। इस कारण उन्हें हाल फिलहाल जेल में भी समय बिताना पड़ेगा।
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