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अपहरण के मामले में दो भाइयों को सात साल की जेल

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औरैया। विशेष न्यायाधीश (उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) राज बहादुर सिंह मौर्य ने अपहरण करने के मामले में दो भाइयों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 27-27 हजार रुपये अर्थदंड भी किया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि कंचौसी बाजार निवासी रवींद्र सिंह ने सात अप्रैल 2018 को दिबियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 अप्रैल को भतीजी आकांक्षा कोचिंग पढ़ने लाइन पार कंचौसी बाजार गई थी। इसके बाद घर नहीं लौटी। शक होने पर पड़ोस में रहने वाले मुन्नू पुत्र स्वर्गीय हुकुम सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके दो पुत्र अंशू व शिवम ने फिरौती के लिए अपहरण किया है। चार पहिया गाड़ी से उसे अपने साथ ले गए।
खोजबीन में लड़की बेहोशी की हालत में बताए गए ट्रक में मिली। उसके हाथ पैर व मुंह कपड़े से बंधे थे। पुलिस द्वारा लगाई गई चार्जशीट पर अंशू व शिवम निवासी कंचौसी बाजार के विरु द्ध एडीजे राज बहादुर मौर्य की कोर्ट में मुकदमा चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी बचाव पक्ष को सुनने के बाद दोनों दोषी को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व 27-27 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने अतिरिक्त करावास भुगतना पड़ेगा।
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