औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की। दुष्कर्म और दहेज हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि न्यायालय कोविड-19 के कारण सोमवार को बंद होने के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की गई। थाना सहायल में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात जनवरी 2020 को बेटे के साथ घर में सो रही थी। तभी मकान के पीछे से आकर दीपक कुमार निवासी धुपकरी ने बलात्कार किया था। 28 अक्तूबर से जेल में निरुद्ध आरोपी ने जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उधर, फफूंद थाने में सुखवीर सिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी पुत्री रूबी राठौर की शादी करीब चार वर्ष पूर्व योगेंद्र सिंह पुत्र अपरवल सिंह निवासी चमनगंज फफूंद के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा था। 25 नवंबर 2020 से जेल में निरुद्ध आरोपी पति योगेश सिंह ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी पति योगेश सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।