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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने यौन शोषण के आरोपी राजेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने दिबियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति की पांच वर्ष पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पड़ोसी गांव हरचंदपुर के राज कुमार ने आकर शादी का प्रस्ताव रखा। बहला-फुसलाकर यौन शोषण करने लगा। 23 जुलाई से जेल में निरुद्ध राजेश कुमार पुत्र गंगादीन निवासी हरचंदपुर ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी राजेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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दिबियापुर थाना क्षेत्र से दस सितंबर को एक नाबालिग को ले जाने व विवाह करने के लिए प्रेरित करने के आरोपी ऊदल सिंह निवासी गौरी गंगा प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसी तरह थाना बेला क्षेत्र से 13 अगस्त 2019 को एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी राजन उर्फ जयपाल, पिंटू ग्राम मुक्ता शिवराजपुर (कानपुर देहात) की भी जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी।
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