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नकली नोट रखने के तीन आरोपितों की जमानत अर्जी नामंजूर

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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार अनूप त्रिवेदी, नागेंद्र सिंह निवासी क्योंटरा व जितेंद्र सिंह निवासी भदेख (जालौन) की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 7 सितंबर 2020 को ब्लॉक परिसर औरैया से पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से नकली नोट बरामद किए थे। विवेचना के बाद 15 सितंबर को इन्हें आरोपित बनाया गया। जेल में निरुद्ध तीनों आरोपितों की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
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