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दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने शहर के दोहरे हत्याकांड में सपा एमएलसी डॉ. कमलेश पाठक के साथ आरोपी बनाए गए कुलदीप उर्फ पप्पू अवस्थी तथा विकल्प उर्फ चैनू अवस्थी की हत्या व पुलिस पर फायरिंग के दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च 2020 को शहर के पंचमुंखी हनुमान मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या में सपा एमएलसी कमलेश पाठक उनके दो भाई संतोष पाठक, रामू पाठक सहित 11 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपी रामू पाठक के दोनों साले पप्पू अवस्थी, चैनू अवस्थी पर हत्या तथा पुलिस पर प्राणघातक हमले का मामला दर्ज हुआ।
18 मार्च से जेल में निरुद्ध दोनों आरोपियों की जमानत याचिका गुरुवार को सत्र न्यायालय मेेेेेेेेेेें प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलील को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दोनों मामलों में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त कोतवाली क्षेत्र में वादी मुकदमा के जानवरों के बांधने की जगह में आग लगाने, जिससे दो गाय, एक भैंस जलकर मरने की स्थिति में में पहुंचने तथा तीन साल की पडिय़ा जलकर राख होने के मामले में आरोपितों किए गए। ऋतिक पुत्र राजेश पाठक निवासी भाऊपुर की जमानत याचिका खारिज हो गई। थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम हरपालपुर में मारपीट व झोपड़ी में आग लाग देने के आरोपी गण बृजपाल सिंह, जयपान सिंह, भंवर व रामशंकर (चारों भाई) निवासी हरपालपुर की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी।
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