औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना ने बेला थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोषी युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये अर्थदंड भी किया। निर्णय में लिखा है कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र तोमर के अनुसार बेला थाना क्षेत्र में 11 जनवरी 2018 की शाम करीब 6:30 बजे किशोरी शौच के लिए गांव की नहर पटरी पर गई थी। देवेश उर्फ गुड्डू पुत्र रामनरेश निवासी अलीपुर (बेला) ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बेला थाने में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजी पाक्सो कल्पना दोषी ने देवेश उर्फ गुड्डू को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को उसके व्ययों एवं पुर्नवास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है।