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दहेज हत्या के आरोपित पति की जमानत याचिका खारिज

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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त थाना अयाना क्षेत्र में अवैध रूप से हथगोले बनाने एवं हथगोले फटने से चुटहिल के मामले के आरोपी की भी जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा के अनुसार थाना फफूंद में राजकुमार ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी पुत्री रीता की शादी 22 नवंबर 2018 को ललित कुमार निवासी फतेहपुर रामू के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण एक फरवरी 2020 को रीता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी पति ललित कुमार की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने पति की जमानत खारिज कर दी।
इसी तरह थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर में अवैध रूप से हथगोले बनाने व हथगोले फटने से चुटहिल को गंभीर चोटे पहुंचाने की घटना के आरोपी नवाब सिंह पुत्र राम भरोसे निवासी महमूदपुर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। इसके अतिरिक्त थाना एरवाकटरा क्षेत्र में चाकू से कई लोगों को घायल कर देने के तीन आरोपित राजेश्वर दयाल, अजय उर्फ छोटू व दीपक निवासी ग्राम बढिन की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी।
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