औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना अजीतमल व औरैया कोतवाली क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के मामलों में आरोपी सास-ससुर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर खुर्द निवासी नवविवाहिता मंजूलता की पांच जुलाई 2020 को आग से जलकर मौत हो गई थी। वादी मोनू ने ससुराल वालों पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मार डालने का आरोप लगाते हुए दहेज मांगने की बात कही थी। नौ जुलाई से जेल में निरुद्ध मृतका के ससुर श्रीपति नारायण व सास रानी देवी ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत याचिका दोनों की खारिज कर दी।
इसी तरह कोतवाली क्षेत्र के विरिया ग्राम में 15 मार्च 2020 को नवविवाहिता मनीषा की मृत्यु पर दहेज हत्या व प्रताडना का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया। वादी गया प्रसाद ने रिपोर्ट लिखाई कि उसने अपनी पुत्री मनीषा की शादी 22 मई 2019 को विनय कुमार निवासी विरिया के साथ की थी। दहेज की मांग को लेकर 15 मार्च को ससुरालीजनों ने मारपीट कर पुत्री को फांसी पर लटका दिया। आरोपित ससुर प्रमोद कुमार ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने 17 मार्च 2020 से जेल में निरूद्ध ससुर प्रमोद कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायालय ने थाना बिधूना क्षेत्र में दर्ज प्राण घातक हमले के आरोपित राजू निवासी चंदैया की जमानत याचिका तथा थाना दिबियापुर क्षेत्र में मारपीट व दुकान में आग लगा देने के आरोपी विशाल कठेरिया निवासी केंजरी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।