औरैया। सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पत्नी के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 25 फरवरी को भराव फफूंद निवासी अनहारूल हाशमी की पत्नी की हत्या हो गई थी। इजहारून हसन ने बड़े भाई अनहारूल हाशमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी जेल में है। सोमवार को सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इकौरापुर गांव के निकट सेंगर नदी किनारे सिर व दोनों हाथ कटी हुई लाश मिली थी। हत्या के आरोप में ग्राम बहादुरपुर इंगुुठिया निवासी रतीराम उर्फ मास्टर व सह अभियुक्त बालकराम 14 जून 2020 से जेल में निरुद्ध हैं। सोमवार को जिला जज डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दोनों जमानत याचिका को खारिज कर दिया।