औरैया। उच्च न्यायालय ने बुधवार को लॉकडाउन-4 के दिशा निर्देश जारी कर जनपद न्यायालय में निस्तारित होने वाले मामलों में काफी बढ़ोत्तरी कर दी है। नई गाइड लाइन के अनुसार जिला न्यायालय में शर्तों के साथ जिला जज, फैमिली कोर्ट, विशेष कोर्ट, सीजेएम कोर्ट, सिविल जज (सीडिवी), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) व वाह्य न्यायालय बिधूना कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होने की अनुमति जारी की गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि कचहरी कचहरी में अधिक भीड़-भाड़ न होने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। इसके अनुसार मुकदमों में पहले की तरह तारीख तय कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण व जरूरी मुकदमों के निस्तारण का रास्ता खुल गया है।
जिला जज डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट से आई नई गाइड लाइन की बात स्वीकारते हुए विस्तृत अध्ययन के बाद उनके पालन की बात कही है। गुरुवार को इस नई गाइड लाइन के अनुसार जिला जज आदेश पारित कर सकते हैं।