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सराफा को लूटने के दोषी चार को छह वर्ष की कैद

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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश चौधरी ने अजीतमल थाना क्षेत्र में जीप में सवार बदमाशों द्वारा फफूंद के एक सराफा से जेवरात का झोला लूटने वाले चार दोषियों को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा से भी दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार होमगज कस्बा फफूंद निवासी ध्रुवदास पुत्र राजाराम ने अजीतमल थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 23 अगस्त 2004 की शाम को वह अपनी सराफा की दुकान का सामान व जेवरात एक झोले में डालकर इटावा से वापस अपने घर फफूंद जा रहा था। गांव रामदत्त का पुरवा पहुंचते ही जीप चालक ने बहाने से जीप रोक दी तथा पीछे से आ रही बाइक सवारों व जीप में यात्री के रूप में पहले से बैठे दो बदमाशों ने उसके तमंचा सटाकर तीन बार फायर किया, लेकिन तमंचा नहीं चला।
बदमाशों ने धमकी देकर जेवरात व अन्य स्वर्णकारी सामान से भरा झोला लूट लिया। जीप चालक भी बदमाशों के साथ शामिल था। बाद में पुलिस ने चावरपुर से दो आरोपियों परशुराम व दीवारीलाल को पकड़ लिया, जिन्हें पीड़ित ने पहचान लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार आरोपी विश्वनाथ, सुधीर उर्फ बब्बल, दीवारीलाल व परशुराम निवासी लोधी साकिनान चावरपुर अजीतमल के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की।
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यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी व जितेंद्र तोमर ने दोषियों की कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उन्हें निर्दोष बताया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने चारों आरोपियों को छह वर्ष के कठोर कारावास पर प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंािडत किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। चारों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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