औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत ने अछल्दा थाना क्षेत्र के एक हत्या के मामले में रामलखन और उनकी पत्नी छोटी बिट्टी उर्फ लौंग श्री को दोषमुक्त कर दिया। दंपती पर हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप थे, जो अदालत में साबित नहीं हो सके।
वादी रामरतन ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी बहन शारदा देवी की गला घोंटकर हत्या की और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शारदा देवी की मौत गंभीर टीबी के कारण प्राकृतिक रूप से हुई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों के परीक्षण के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष हत्या साबित करने में असफल रहा। वहीं, अदालत ने यह भी पाया कि वादी ने जमीन विवाद की रंजिश में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया।