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Auraiya News: व्यापारी की मौत पर मिलेगा 7,37,400 रुपये मुआवजा

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औरैया। पुलिस जीप की टक्कर से गल्ला व्यापारी की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने 7,37,400 रुपये प्रतिकर और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह घटना पांच साल पहले बेला थाना क्षेत्र के मल्हौसी मोड़ पर हुई थी।
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बेला थाना क्षेत्र के बरौली मल्हौसी निवासी व्यापारी कैलाचंद्र की 27 अप्रैल 2021 को दुर्घटना हुई थी। वह शाम को बेला बाजार से साइकिल से घर लौट रहे थे। मल्हौसी मोड़ के पास पीछे से आ रही पुलिस जीप ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। कैलाचंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। 30 अप्रैल 2021 को सैफई में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी कृष्णवती ने इस वाहन दुर्घटना पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाद दायर किया। उन्होंने वाहन स्वामी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इलाहाबाद और पुलिस हैड क्वार्टर लखनऊ के खिलाफ वाद दायर किया।
वाहन स्वामी और चालक ने समन के बाद भी कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इस पर कृष्णवती के अधिवक्ता ने बहस की। अधिकरण के पीठासीन जज रजनीश कुमार ने याची का दावा स्वीकार किया। उन्होंने पुलिस विभाग को 737400 रुपये प्रतिकर और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का निर्देश दिया। जज ने जिलाधिकारी को यह धनराशि वसूल कर अधिकरण में जमा कराने का आदेश भी भेजा।
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