औरैया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार दुबे ने चोरी के मामले में राघवेंद्र उर्फ बर्री को दोषी पाया। इस मामले में सीजेएम ने दोषी को दो साल छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से भी दंडित किया है।
घटना के संबंध में वादी भीखमपुर दयालपुर निवासी कैलाश नंदन उर्फ अनुज ने 24 फरवरी 2023 को राघवेंद्र सिंह उर्फ बर्री पुत्र अशोक कुमार निवासी जरुहौलिया थाना कोतवाली औरैया के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। यह मामला सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार दुबे की कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता और जनपद औरैया पंजीकृत किया गया । जिसमें अभियोजन अधिकारी प्रीतिलता ने चोरी के आरोपी को कड़ी सजा देने पर बहस की, जबकि बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए रहम की गुहार की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम ने अभियुक्त राघवेंद्र को दोषी माना, साथ ही दो साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया।