खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीएम ने कैंप कार्यालय पर शुक्रवार को मासिक समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर डीएसएओ व एसडीएम की ओर से 22 कोटेदारों के लाइसेंस निरस्तीकरण को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं बैठक मेें अनुपस्थित रहने पर बीडीओ एरवाकटरा व ईओ नगर पंचायत अछल्दा के खिलाफ एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए।
बैठक में डीएम माला श्रीवास्तव ने अंत्योदय व पात्रता गृहस्थी राशन कार्डों के बावत आदेश जारी करते हुए सभी कोटेदारों को उपभोक्ताओं से आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि अब शासन के नए निर्देशों में एपीएल, बीपीएल के तहत लाल, पीले व सफेद कार्डों को खत्म कर केवल अंत्योदय व पात्रता गृहस्थी की दो श्रेणियां बनाई गई हैं।
इस दौरान डीएम ने खाद्य सुरक्षा को लेकर बिधूना व अजीतमल के अधिकारियों को शिकायतों में लापरवाही बरतने पर संबंधित बीडीओ, इंस्पेक्टरों की जमकर लताड़ लगाई। साथ ही चार दिन में निस्तारण किए जाने की चेतावनी दी। वहीं जिले में संचालित गैस एजेंसियों के संचालकों को शत-प्रतिशत आधार कार्ड फीडिंग कराए जाने के निर्देश दिए।
चेतावनी भी दी कि यदि इसमें लापरवाही बरती गई तो संबंधी एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान बीडीओ एरवाकटरा व ईओ नगर पंचायत अछल्दा के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएसओ दिलीप कुमार ने बताया कि प्रवर्तन के तहत किए गए निरीक्षण में उनके स्तर से 19 कोटेदारों को लापरवाही के चलते लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी।
वहीं एसडीएम सदर जितेंद्र श्रीवास्तव की ओर से 2 कोटेदारों के लाइसेंस निरस्तीकरण किए गए थे। जिस पर डीएम ने उक्त सभी के लाइसेंस निरस्त करने से पूर्व ईसीएफ के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाने के आदेश दिए। इस दौरान नई ग्राम पंचायतों में कोटे की नई दुकानों को निर्धारित कार्रवाई के बाद खोले जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने अयाना गैस एजेंसी पर आधार कार्ड की कम फीडिंग पाए जाने पर डीएसओ को घरेलू गैस आपूर्ति रोके जाने के डीएसओ को निर्देश जारी किए।