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Auraiya News: अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को ढाई साल की सजा

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औरैया। विदेशी अधिनियम के उल्लंघन में एक बांग्लादेशी नागरिक को मात्र पांच महीने में सजा सुनाई गई। अपर सिविल जज शालिनी त्यागी की कोर्ट ने गुरुवार को दोषी इस्लाम गाजी को ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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थाना सहार प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह ने 17 सितंबर 2025 को गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इस्लाम गाजी (65) निवासी जिला खुल्ना बांग्लादेश बताया था। तलाशी के दौरान उसके पास से कोई वैध भारतीय दस्तावेज, पासपोर्ट या वीजा नहीं मिला था। वह सहार क्षेत्र में छह माह से कबाड़ बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। अभियोजन ने मामले की मजबूती से पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माना कि इस्लाम गाजी अवैध रूप से भारत में रह रहा था। कोर्ट ने दो साल छह माह की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि को मुख्य सजा में शामिल किया जाएगा। फैसले के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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