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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म में जमानत याचिका खारिज

Wed, 26 Aug 2026 12:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। किशोरी से दुष्कर्म और उसके बाद उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने आरोपी आनंद कुमार और विनोद कुमार जमानत याचिका खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की ओर से दिया गया। वादी ने कोतवाली में की शिकायत में बताया कि 10 जुलाई को रास्ते के विवाद को लेकर धमकी दी गई थी। इसी साजिश के तहत अभियुक्त विशाल कुमार ने घर में घुसकर उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मृतका की 11 वर्षीय छोटी बहन ने अपने बयान में खुलासा किया था। सोमवार को मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। (संवाद)
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एससी-एसटी एक्ट में मिली जमानत

औरैया। थाना कुदरकोट क्षेत्र से एक मामले में विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम आरोपियों को जमानत मंजूर कर ली है। न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

वादिनी मुन्नी देवी ने थाना कुदरकोट में तहरीर मुकदमा दर्ज कराया था कि 12 सितंबर 2025 को सुबह बच्चे की तौल कराने गई थी, तब वहां मौजूद विनीता यादव और अन्य लोगों ने मंगलसूत्र चोरी का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज व जातिसूचक अपमान किया था। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सोमवार को मामले की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के जमानतगीर दाखिल करने पर जमानत मंजूर कर ली है। (संवाद)
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