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दोहरे हत्याकांड में आरोपी एमएलसी के भाई की जमानत अर्जी खारिज

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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपी सपा एमएलसी कमलेश पाठक के छोटे भाई रामू पाठक की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च 2020 को शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में गोली मारकर अधिवक्ता मंजुल चौबे व बहन सुधा की हत्या कर दी गई थी। जिसमें सपा एमएलसी कमलेश पाठक व उसके दो भाई संतोष पाठक, रामू पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सभी आरोपियों पर हत्या के अलावा पुलिस पर फायरिंग के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। 16 मार्च से जेल में निरुद्ध एमएलसी कमलेश पाठक के भाई राम पाठक की जमानत याचिका बुधवार को सत्र न्यायालय में पेश हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने रामू पाठक के विरुद्ध दोनों मुकदमों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अन्य सह अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं।
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