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औरैया : एडीजे के कोरोना संक्रमित,जनपद न्यायालय चार व पांच को रहेगा बंद

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औरैया। अपर जिला जज के कोरोना संक्रमित मिलने पर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने जनपद न्यायालय चार व पांच अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया है। इन तिथियों में बाह्य न्यायालय बिधूना के न्यायालय खुले रहेंगे।
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जिला न्यायालय के एक एडीजे की कोरोना जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस पर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के आदेश पर चार और पांच अगस्त को न्यायालय 48 घंटे के लिए बंद रहेगा। बताया कि इस बीच न्यायालय को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। इस आदेश का बाह्य न्यायालय बिधूना पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बाह्य न्यायालय अपने समय से खुलेंगे।
जनपद न्यायाधीश के अनुसार इन तिथियों पर रिमांड व जमानत की व्यवस्था अवकाश के दिनों की भांति रहेगी। जिला जज के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व प्राधिकरण सचिव दिवाकर कुमार ने बताया कि सभी न्यायालयों में चार व पांच अगस्त को सुनवाई होने वाले मुकदमों की तिथि क्रमश: पांच व छह सितंबर नियत की गई है। इन तिथियों की नियत जमानत प्रार्थना पत्रों में सभी न्यायालयों द्वारा आठ व 10 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
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इसी तरह से अर्जेंट/रिलीज में सभी न्यायालयों की ओर से क्रमश: आठ व 10 अगस्त को सुनवाई होगी। चार व पांच अगस्त को जेल में निरुद्ध बंदियों के वादों में 17 व 18 अगस्त को सुनवाई होगी। निर्णय/आदेश में नियत पत्रावलियां भी इन तारीखों में पेश होंगी।
परिवार न्यायालय के प्रशासक अधिकारी भूपेश मिश्रा ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने भी चार व पांच अगस्त को फैमली कोर्ट भी बंद रखने का आदेश जारी किया है। कोर्ट मैनेजर विपिन कुमार सिन्हा ने बताया कि शीघ्र ही जनपद न्यायालय में कोविड जांच व बूस्टर डोज लगाने के लिए शिविर लगाया जाएगा। पहले यह शिविर पांच अगस्त को लगना था।
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