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सिर्फ 10 बजे से चार बजे तक खुलेंगी किराना की दुकानें, डिलीवरी सुविधा 12 घंटे

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औरैया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर डीएम अभिषेक सिंह ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए कुछ राहत दी। डीएम ने बताया कि लोगों की जरूरत को देखते हुए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। किराने की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। शर्त यही रहेगी कि दुकान पर भीड़ न रहे। दुकानदार ग्राहक का पर्चा लेकर सामान उनके घर पहुंचाने का काम करें। घरों में खाद्यान्न डिलीवरी की सुविधा 12 घंटे तक संचालित रहेगी। डीएम ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के साथ सख्ती की जाएगी।
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लॉकडाउन के ठीक पहले से जिले में धारा 144 भी लागू है। जिला प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि एक स्थान पर चार या उससे ज्यादा लोग एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाए। जिले भर में इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
लॉकडाउन के पहले दिन बुधवार को मुख्य मार्गों पर तो सन्नाटा रहा, लेकिन बस्तियों में लोग सड़कों पर नजर आए और पुलिस के पूछने पर खाद्यान्न व अन्य जरूरी सामान लेने के लिए निकलने की बात कही थी। प्रशासन ने इससे गंभीरता से लिया।
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डीएम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न उठानी पड़े, इसके लिए लोगों की जरूरत को देखते हुए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके चलते किराने की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव का एक मात्र उपाय घर में रहना ही है। इसका लोग सख्ती से पालन करें। यदि वह नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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