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Auraiya News: जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड नहीं होगा स्वीकार

Tue, 19 May 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्रों के आवेदन के मानकों में फेरबदल किया गया है।
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अब आवेदन के लिए पात्रों का आधार कार्ड जन्मतिथि सत्यापन में काम नहीं आएगा। इसकी जगह पर अब पात्रों को कुटुंब रजिस्टर, फैमिली आईडी और शैक्षिक प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व वृद्धावस्था पेंशन योजना में आधार कार्ड को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुराने नियमों के तहत आधार कार्ड के माध्यम से आयु की गणना की जाती थी, परंतु इसे अमान्य घोषित कर दिया गया।
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वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर आवेदक व पेंशनर को आयु प्रमाण के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक दस्तावेज ऑनलाइन वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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शहरी क्षेत्र में कुटुंब रजिस्टर, फैमिली आईडी व शैक्षिक कागजात होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। आयु से जुड़े प्रमाण-पत्र अपलोड कराने के बाद ही शासन स्तर से योजना का लाभ मिल पाएगा।
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