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विधवा पेंशन में आयु की बाध्यता खत्म कर बढ़ाई आय सीमा

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अमर उजाला ब्यूरो
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औरैया। अधिक संख्या में विधवाओं को पेंशन का लाभ देने के उद्देश्य से सूबे की सरकार ने नई पहल शुरू की है। नई गाइड लाइन में जहां पात्रों की आय सीमा बढ़ाई गई है वहीं उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इस नए नियम के अंतर्गत पात्र आनलाइन और प्रोबेशन विभाग की तरफ से आयोजित शिविर में आवेदन कर सकते हैं।

प्रोबेशन विभाग की तरफ से संचालित विधवा पेंशन योजना के तहत विधवाओं के खाते में 500 रुपये मासिक के हिसाब से तिमाही 1500 रुपये जाता है। नियम परिवर्तन के बाद विधवा पेंशन में आवेदिका की वार्षिक आय दो लाख कर दी गई है। वहीं, 18 से 60 वर्ष तक की आयु सीमा की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। पूर्व में 46 हजार वार्षिक आय वालों को पेंशन का लाभ मिलता था। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली विधवाओं को भी इसका फायदा होगा।
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आय सीमा बढ़ने व उम्र बाध्यता खत्म होने से काफी संख्या में विधवा महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। पूर्व में ऐसी कई महिलाएं पेंशन के लिए विभाग का चक्कर काटती रही लेकिन मानक के दायरे में न आने से वह वंचित रह जाती थी। शासनादेश के तहत गांवों में शिविर लगाकर पात्रों का चयन किया जाना है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनीत तिवारी ने बताया कि नई गाइड लाइन से वंचित विधवाओं को भी लाभ मिलेगा।
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