हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास
- थाना अयाना क्षेत्र के भासौन में दस वर्ष पूर्व अपराधी की हत्या
- 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम भासौन में दस वर्ष पूर्व गोली मारकर हत्या किए जाने के दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार थाना अयाना के भासौन गांव निवासी वादी शिवराम पुत्र रामदीन ने पुलिस को बताया कि गांव का शिवसिंह पुत्र हरनाम सिंह ठाकुर अपराधी किस्म का व्यक्ति था। वह गांव से फरार चल रहा था। 26-27 अप्रैल 2008 की रात में अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लाश खेतों में पड़ी है। सूचना पर थाना अयाना पुलिस ने विवेचना शुरू की। बबलू पुत्र जयराम थाना सहायल, बंटी शर्मा पुत्र विक्रम शर्मा निवासी मुंडा कुआं ब्रह्म नगर सहित पांच लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। इस दौरान एक आरोपी राहुल पुत्र जीतराम निवासी गांधी नगर अजीतमल की मृत्यु हो गई है। चार आरोपियों के विरुद्ध हत्या का यह मुकदमा एडीजे कोर्ट नंबर दो में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा व बचाव पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्या ने दो अभियुक्तों बबलू एवं बंटी शर्मा को हत्या में दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। बंटी शर्मा को दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार जुर्माने की अतिरिक्त सजा दी गई। सभी सजाएं साथ चलेगी। पेशकार नवनीत दुबे ने बताया कि कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये मृतक शिवराम सिंह की पत्नी को प्रतिकर के रूप में अदा करने का भी आदेश दिया है। दोनों सजायाफ्ता आरोपियों को इटावा कारागार भेजा गया है।