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Auraiya News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास

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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी जितेंद्र को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजक के अनुसार घटना 26 अगस्त 2019 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी 16 वर्षीय मंदबुद्धि बहन घर पर अकेली थी। गांव का रहने वाला जितेंद्र उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था। वादी को देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस ने पॉक्सो में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और पीटने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियोजन ने नाबालिग पीड़िता के साथ जघन्य अपराध के लिए दोषी को कड़ी सजा देने की पुरजोर पैरवी की। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह घर का अकेला कमाने वाला है इसलिए उस पर रहम किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी जितेंद्र को सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को सहायता के रूप में दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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