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Auraiya News: बलात्कार के दोषी को 20 साल कैद

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-25 हजार का कोर्ट ने दोषी को जुर्माना लगाया,
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थाना फफूंद का सात साल पुराना मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म और अपहरण के दोषी मुकुट सिंह को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया है जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है। 20 मई 2019 की सुबह करीब पांच बजे घटना हुई थी। रिपोर्ट सात जून 2019 को दर्ज कराई गई थी। विवेचक अमित राठौर ने जांच की और साक्ष्य जुटाए। दस्तावेजों के अनुसार विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने पीड़ित पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुकुट सिंह निवासी फफूंद को दोषी करार दिया।
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अदालत ने दोषी को दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास व अपहरण में सात वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोषी द्वारा जमा की गई कुल अर्थदंड राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को सहायता के रूप में दिया जाएगा।
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